विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अवनीश कुमार की अदालत ने एससीएसटी और मारपीट के चार दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष कारावास और 12-12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। औराई के नटवां गांव में पांच साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, औराई के नटवां निवासी शिवचंद्र ने सात अक्तूबर 2020 को तहरीर दी कि जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उनसे मारपीट की। पुलिस ने रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव निवासी नटवा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनो पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट में दोषी पाते हुए रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ और केशव यादव को ढाई-ढाई वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 12-12 हजार का अर्थदंड भी लगाया। संवाद