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Bhadohi News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल कठोर कारावास

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के दोषी को पांच साल कठोर कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। नौ महीने में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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अभियोजन के मुताबिक सुरियावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। यही नहीं अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार बुलाने का दबाव दिया गया। पुलिस ने नवंबर 2023 में आरोपी शकील खान निवासी सिंहपुर के खिलाफ दुष्कर्म, पाॅक्सो, आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी शकील खान को पांच साल कठोर कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
मारपीट के दोषी को दो साल की कैद

ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश एसटीएससी की अदालत ने बृहस्पवितार को मारपीट और एससीएसटी के आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ऊंज थाना क्षेत्र के रघुरामपुर निवासी भगवंता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए संदीप तिवारी निवासी रघुरामपुर के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कर विवेचना पर पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त संदीप को दोषी पाया और दो साल की कैद के साथ सात हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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