ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मारपीट व दलित उत्पीड़न के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
घटना के मुताबिक, गोपीगंज थानांतर्गत खानापुर निवासी संतोष कुमार ने बताया था कि वह 24 मई 2010 को 8.30 बजे रात जंगीपुर से सब्जी लेकर अपने गांव खानापुर आ रहा था। तभी भागी बाबा के पास जंगलपुर गांव पहुंचने पर सुभाषचंद व राजधर समेत दो ने रोककर गालियां देते हुए पीटा।
मामले में वादी मुकदमा ने 155(2) के तहत विवेचना का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने मारपीट व दलित उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जहां गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने आरोपी सुभाषचंद, राजधर निवासी सागररायपुर थाना गोपीगंज को पांच-पांच वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद