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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो मधु डोगरा की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल के कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 18 दिनों के भीतर फैसला सुनाते हुए दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 18 जनवरी 2024 को गोपीगंज कोतवाली के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी छह वर्षीय बेटी आंगनबाड़ी की तरफ खेलने गई थी। इस दौरान गांव का ही एक युवक मुबारक उसकी पुत्री को आंगनबाड़ी के पीछे लेकर जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करते की। उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया। पुत्री के शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो वह भाग गया। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की और अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में 22 फरवरी, 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी के खिलाफ 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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