नाबालिग को डराकर अश्लील हरकत करने और वीडियो बनाने के दोषी को विशेष सत्र अपर न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमति मधु डोगरा की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुरियावां कोतवाली के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने भीखमपुर निवासी राजेश चौहान के खिलाफ अपनी बेटी को डराने और धमकाने के साथ उसके साथ अश्लील हरकत करने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र अपर न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमति मधु डोगरा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे पांच साल के कैद की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया।