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बिजली चोरी का दोष सिद्ध, सात लाख का अर्थदंड

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने विद्युत मीटर में हेराफेरी करके अत्यधिक ऊर्जा उपयोग में दोष सिद्ध होने पर अमित गुप्ता के खिलाफ सात लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जिसे तत्काल अभियुक्त ने जमा भी कर दिया। अभियोजन के अनुसार निदेशक कामर्शियल ओपी दीक्षित के निर्देश पर एसडीओ गोपीगंज दीपक पटेल के नेतृत्व में अमित गुप्ता के यहां जांच की गई। जहां पाया गया कि 40 किलोवाट का कनेक्शन लेकर 62 किलोवाट बिजली का उपयोग किया जा रहा है। एसडीओ ने भदोही के विद्युत थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिस पर न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव ने सात लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से बहस-पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की। संवाद
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