उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की ओर से छात्र-छात्राओं को मिलने वाले प्रोफेशनल जॉब, ओरिएंटेड में प्रवेश लेने के लिए शैक्षणिक ऋण का आवेदन 16 जुलाई तक किया जाएगा। प्रभारी अल्पसंख्यक अधिकारी बीके जायसवाल ने बताया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्घ, जैन समुदाय के शहरी छात्रा-छात्रा की वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 99000 से अधिक न हो। इनको तीन प्रतिशत ब्याज पर और ऐसे छात्रा-छात्रा जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख से कम होगी उनको आठ प्रतिशत, सिर्फ छात्रा के लिए पांच प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम 20 लाख रुपये शैक्षणिक ऋण पांच वर्ष तक, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में 30 लाख तक का ऋण तीन प्रतिशत की दर से पांच वर्ष तक मिलेगा। लाभार्थी को प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदन 16 जुलाई तक सायं पांच बजे तक लिया जाएगा। किसी तरह की जानकारी कार्यालय से ली जा सकती है।