गोपीगंज नगर में बिना लाइसेंस संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर एडी स्वास्थ्य ने नाराजगी जताई। सीएचसी अधीक्षक की जांच के बाद भी उदासीनता बरतने के मामले में सीएमओ डॉ. संतोष कुमार चक से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही 24 घंटे में कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है।
अधिवक्ता आदर्श कुमार ने करीब छह महीने पूर्व आईजीआरएस पर शिकायत किया था कि गोपीगंज नगर में बिना लाइसेंस एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित है। सीएचसी अधीक्षक गोपीगंज ने प्रकरण की जांच किया। जिसमें लाइसेंस नहीं मिला। इसके अलावा मौके पर मशीन भी नहीं पाई गई। संचालक की ओर से मशीन का विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अल्ट्रासाउंड मशीन क्रय के दस्तावेज भी जांच के समय नहीं मिला। उन्होंने जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दिया, लेकिन उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने जांच रिपोर्ट कमिश्नर मिर्जापुर को भेजा। कमिश्नर के निर्देश पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने 24 घंटे में सीएमओ को स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही संचालक पर केस दर्ज कर सेंटर को सील करने का निर्देश दिया।