ज्ञानपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त/निदेशक पंचायती राज लखनऊ ने मंगलवार को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम राज्य सूचना आयोग में जमा न करने पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मोहनलाल मौर्य ने गत दिनों डीपीआरओ से जनसूचना अधिनियम अंतर्गत जानकारी मांगी थी। सूचना देने में बरती गई लापरवाही का मामला आयोग पहुंचने के बाद आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके न डीपीआरओ आयोग में उपस्थित हुए और न किसी प्रतिनिधि को पेश होने के लिए भेजा। इसे लापरवाही मानते हुए आयुक्त ने उक्त जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।