उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजनांतर्गत दिव्यांगों को विभाग चार फीसद वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण देने की तैयारी में है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होता था। अब योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के लाभार्थी चार फीसद वार्षिक साधारण ब्याज पर दुकान निर्माण और संचालन में लाभ उठाएंगे। आवेदक प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित दो गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवदेन करने वाले को फॉर्म के साथ दिव्यांगता से संबंधित फोटो, जन्मतिथि, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, बैंक खाता, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा होंगे।