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डीआईओएस ने फर्जी नियुक्ति मामले में डीएम को सौँपी रिपोर्ट

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ज्ञानपुर। महाबीर इंटर कॉलेज बिछिया-बनकट में परिचारक पद पर हुई फर्जी नियुक्ति से हुए गलत चयन वेतनमान मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को रिपोर्ट सौंप दी। इस संबंध में डीएम के आदेश पर स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था और डीआईओएस इसकी जांच भी कर रहे थे। लोकायुक्त अदालत में तीन नवंबर को इस मामले की सुनवाई भी होनी है। ऊंज थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव निवासी अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह ने डीएम समेत अन्य से शिकायत कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक के पुत्र को विज्ञापन में निर्धारित तिथि के पूर्व विधि विरुद्ध नियुक्ति किया गया है। वरिष्ठ परिचारकों की अनदेखी करते हुए प्रबंधक, प्रधानाचार्य ने अपने चहेते विनोद कुमार सिंह का पदोन्नत सहायक लिपिक पद पर कर गलत चयन वेतनमान का लाभ दे रहा है। स्कूल प्रबंधन ने वरिष्ठ परिचारक फूलकुमार, मुकेश प्रताप, जयशंकर तिवारी की वरिष्ठता, योग्यता को छिपाते हुए धनबल के आधार पर फर्जी तौर पर नियुक्त कनिष्ठ परिचारक को पदोन्नति दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कालेज के साढ़े चार बीघा जमीन को बेचने, विभिन्न मदों से आहरित धन के बंदरबांट, प्रबंधक समिति में फर्जी सदस्यों को शामिल कर एकाधिकार कायम रखने का मामला लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज है। जहां तीन नवंबर को अग्रिम सुनवाई होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक एनएल गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच पूरी कराकर रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है।
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