ज्ञानपुर। गोपीगंज कोतवाली के सागरायपुर कंपोजिट विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक से ब्याज पर 10 लाख रुपये लेने के बाद वापस नहीं देने और न ही किस्त अदायगी किए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी पीड़ित के साथ स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका का पति है। इंदुचंद पांडेय निवासी सीखापुर सागररायपुर ने बताया कि वह गांव के कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक है। स्कूल में ही विपक्षी शैलेंद्र शुक्ला निवासी बड़ागांव की पत्नी भी सहायक अध्यापिका हैं। उससे उसके घनिष्ठ संबंध रहे। आरोप लगाया कि उन्हें व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये की आवश्यकता थी। जिस पर उन्होंने पैसे मांगा तो 35 हजार रुपये प्रति माह के किस्त पर उन्हें कुल 10 लाख रुपये अलग-अलग धनराशि में थी। इसके लिए बकायदा स्टांप पर लिखवाया भी गया। काफी समय बाद भी विपक्षी न तो उसका पैसा वापस कर रहा है और न ही किस्त की अदायगी कर रहा है। आरोप लगाया कि पैसा मांगने पर धमकाया जा रहा है। पुलिस में शिकायत करने सुनवाई न होने पर कोर्ट में गुहार लगाई गई। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।