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छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की कारावास

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ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने छेड़खानी के दोषी को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना के मुताबिक गोपीगंज थानाक्षेत्र के एक युवती ने आरोप लगाया था कि उसका पति मुंबई में टैक्सी चलाता है। वह घर में छोटे बच्चों के साथ अकेली रहती है। 21 जून 2013 को दिन में 11 बजे अकेले घर में खाना बना रही थी, तभी उसका पड़ोसी नान्हक पाठक ने घर में घुसकर दुराचार करने की कोशिश की। शोरगुल मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हुए तो वह भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी समेत कई धाराओं का आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमोहन मिश्रा ने दोषी नान्हक उर्फ योगेश कुमार पाठक को चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी अधिवक्ता रमाशंकर दूबे ने की।
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