ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने जमीन क्रय-विक्रय के मामले में भदोही कोतवाली प्रभारी को तीन लोगों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। परगासपुर निवासी ममता देवी ने कोतवाली में सुनवाई न होने पर न्यायालय में 156 (3) के तहत वाद दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि सिरौली गांव निवासी पिंकी दूबे से 19 बिस्वा आठ धूर जमीन विक्रय का इकरार नामा हुआ था। रजिस्टार कार्यालय में लिखापढ़ी पर साढ़े छह लाख और उसके पूर्व एक लाख देने की बात तय हुई थी। चेक से पिंकी दूबे को एक लाख का भुगतान किया गया, लेकिन 17 अक्टूबर 2018 को उक्त जमीन को दूसरे को बेच दी गई। पैसा मांगने पर उसे नहीं नहीं दिया जा रहा है।