ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भदोही ब्लॉक के परगासपुर गांव के रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। गांव निवासी विजय कुमार तिवारी ने अपने अधिवक्ता अखिलेश पांडेय के माध्यम से 156 के तहत वाद दाखिल किया था। आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधान ऊषा देवी कार्यकाल के दौरान रिश्ते में देवर लगने वाले को संविदा की नियुक्ति दिला दिया। कई साल तक रोजगार सेवक ने मानदेय भी प्राप्त किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन ने प्रभारी कोतवाली भदोही को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।