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एनडीपीएस के दोषी को जेल

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस के दोषी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार का अर्थदंड भी लगाया। 27 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी केडी त्रिपाठी ने शाम छह बजे असनाव बाजार के पास से हवलदार सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र अमरेश सिंह निवासी ग्राम पचवल थाना ज्ञानपुर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ था। न्यायाधीश मृदुल कुुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी हवलदार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने की।
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