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छतमी के प्रधान, सेक्रेटरी समेत पांच पर मुकदमा

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ज्ञानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी धन में हेराफेरी के आरोप में डीघ विकास खंड के छतमी ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, रोजगार सेवक समेत पांच लोगों के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में बुधवार को गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई है। आवास विहीन लोगों को पक्का घर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। जिले के कई गांवों में आवास आवंटन में व्यापक स्तर पर धांधली पकड़ी जा चुकी है। दो माह पूर्व छतमी गांव गांव निवासी सूर्यजीत उर्फ बबलू पुत्र रंगबहादुर ने अपनी भयोहू ममता देवी पत्नी पप्पू के आवास का पैसा गांव की दूसरी महिला के खाते में भेजे जाने की गड़बड़ी के संबंध में विभागीय अधिकारियों से शिकायत की थी। सुनवाई न होने पर पीड़ित ने 156 (3) सीआरपीसी के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रकरण में जालसाजी पाते हुए गोपीगंज थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। बुधवार को पुलिस ने ग्राम पंचायत अधिकारी हर्षवर्धन, ग्राम प्रधान छतमी विवेक कुमार पांडेय, रोजगार सेवक प्रमोद कुमार, वर्तमान कंप्यूटर ऑपरेटर पप्पू राव, लाभार्थी मुन्नी देवी पत्नी पप्पू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 419, 420, 467, 478, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया। केस दर्ज होने के गाद गांव की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस मामले में संज्ञान में आया कि एक लाभार्थी का बीपीएल सूची 2011 में नाम था। कुछ माह पूर्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीएम आवास आवंटन के लिए हो रहे पंजीकरण में दूसरे व्यक्ति के खाते की फीडिंग कर दी गई थी। यही नहीं पात्रता की जांच कर उसके खाते में प्रथम क़िस्त के रूप में 40 हजार रुपये की धनराशि भी भेज दी गई थी और 10 हजार रुपये खाते से निकाल भी लिए गए।
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