जीजा को पांच साल और साले को सात साल श्रम कारावास
युवती को बहला-फुसलाकर रेप करने का मामला
ज्ञानपुर।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक की अदालत ने युवती को बहकाकर गायब करने और दुष्कर्म करने के मामले में जीजा-साले को पांच और सात साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, गोपीगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने आरोप लगाया था कि 21 दिसंबर 2012 को रात में उसकी लड़की को गांव के दरबारी पुत्र सत्य नारायण और उसके जीजा साहेब लाल पुत्र सतई निवासी अकोढ़ा ऊंज बहला-फुसलाकर भगा ले गए। बाद में लड़की को एक सुनसान स्थान पर बरामद किया गया था, जहां उसने बयान दिया था कि उसको जबर्दस्ती मार्शल गाड़ी में ले जाया गया था। कुछ दिन वाराणसी और बाद में सूरत में रखा गया। दरबारी ने उसके साथ गलत कार्य भी किया। न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और बहस को सुनने के बाद दोषी दरबारी को सात वर्ष कारावास और साहेब लाल को पांच वर्ष श्रम कारावास की सजा सुनाई।