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अवमानना में डीएम को कोर्ट ने किया तलब

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ज्ञानपुर। अभोली गांव की जांच न कराने के मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब किया है। इसमें जांच क्यों नहीं कराई गई, इसका जवाब मांगा गया है। अभोली गांव निवासी शारदा प्रसाद सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए डीपीआरओ, सीडीओ और डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की थी। कई महीने तक जांच शुरू नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट के एकल खंडपीठ में 11 नवंबर 2019 को याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को जांच का आदेश दिया, लेकिन जांच नहीं हुई। इस पर वादी ने डीएम को प्रतिवादी बनाते हुए 13 फरवरी 2020 कोर्ट को अपनी बात बताई। प्रकरण में कोर्ट ने डीएम को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया, लेकिन तय तिथि तक न तो जांच हुई और न ही आख्या भेजी गई। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए डीएम को 25 सितंबर को तलब किया है।
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