फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 2 साल की हुई सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष गैंगस्टर एक्ट अमर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मोनू सरोज को दो वर्ष तीन माह चार दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी मोनू सरोज उर्फ सरोज देवगांव थाना क्षेत्र के चिरकिट गांव का निवासी है। अभियोजन के अनुसार वह संगठित गिरोह बनाकर अपराध करता था। इस मामले में निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा ने 15 जुलाई 2024 को देवगांव थाने में तहरीर दी थी। थाना देवगांव प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें