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Bhadohi News: कोर्ट के आदेश की अवहेलना, पूर्व प्राचार्य को नहीं दिया सत्रांत लाभ

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ज्ञानपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उच्च शिक्षा निदेशक ने केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. प्रदीप नारायण डोंगरे को सत्रांत लाभ नहीं दिया गया। इसको लेकर पूर्व प्राचार्य ने दोबारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। पूर्व प्राचार्य ने 24 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट के एकल खंडपीठ रोहित रंजन अग्रवाल के यहां रिट दाखिल की। इसमें उच्च शिक्षा निदेशक को जान बूझकर सत्रांत लाभ न देने का आरोप लगाया। कॉलेज में 250 से अधिक विज्ञान की छात्राएं होने के बाद भी उनको सत्र लाभ नहीं दिया गया। इससे उनका पठन-पाठन प्रभावित हुआ। वहीं, 10 से 15 छात्र संख्या वाले प्रोफेसरों को यह सुविधा दी गई। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को सत्रांत लाभ देने का आदेश दिया था। करीब एक महीने बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर दोबारा प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।
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