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Bhadohi News: उपभोक्ता आयोग ने खारिज की एसबीआई से 48 लाख क्षतिपूर्ति दिलाने की याचिका

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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 48 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने की याचिका को खारिज कर दिया। परिवादी ने आयोग में कोविड-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बैंक के खिलाफ वाद दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार डे और दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने बैंक की ओर से किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं पाया।
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खमरिया निवासी रवि बरनवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में 22 फरवरी 2023 को वाद दाखिल करते हुए बताया कि वे सोने-चांदी के आभूषण व बहुमूल्य पत्थर के थोक व फुटकर व्यापार करते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने 25 फरवरी 2015 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की घोसिया शाखा से 15 लाख का सीसी लोन लिया था।
काेविड-19 महामारी के कारण व्यापार में कमी आई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए खाते को एनपीए न करने और 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक किसी तरह का ब्याज न लगाने का निर्देश है। बताया कि इसके बाद भी बैंक ने उनके सीसी के संचालन पर रोक लगा दिया। जिसके बाद खाते को एनपीए दर्शा दिया गया।
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बैंक की ओर से अधिवक्ता राकेश श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कहा कि परिवादी की ओर से आयोग में गलत तथ्यों को दिया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश संजय डे ने कहा कि परिवादी के होमलोन समेत सात खाते नियमित संचालित होने के कारण खाता एनपीए किया गया था। बैंक के नियमानुसार यह कार्रवाई की। जिससे उपभोक्ता के सेवा में कमी प्रदर्शित नहीं होता। ऐसे में परिवादी की याचिका खारिज की जाती है।
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