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Bhadohi News: वसूली में उदासीनता पर तहसीलदार ज्ञानपुर को उपभोक्ता आयोग की नोटिस

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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बुधवार को तहसीलदार, सदर, ज्ञानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पटेलनगर, ज्ञानपुर स्थित ग्लोबल मोटर शोरूम के डीलर के खिलाफ जारी वसूली आदेश में उदासीनता बरते जाने पर आयोग ने नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि जलालपुर, पनवरिया निवासी राम सजीवन यादव ने डीलर ग्लोबल मोटर (शोरूम) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने डीलर से एक ई-रिक्शा पंजाब एंड सिंध बैंक से फाइनेंस कराकर खरीदा था। जिसमें उसने सभी कागज एक माह अंदर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं दिया। जिससे उसके वाहन का पंजीयन नहीं हो सका। इस बीच एआरटीओ ने उसके वाहन का चालान काट दिया। जिसके बाद उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने 31 मई 2023 को डीलर के खिलाफ निर्णय सुनाया था। इस निर्णय में कुल 2.92 लाख रुपये की राशि तय की गई थी। इस राशि पर अदायगी तक 12 फीसदी वार्षिक ब्याज की वसूली का भी निर्देश था। इसमें विपक्षी डीलर ने राज्य आयोग में अपील की। जिसका निर्णय 5 दिसंबर 2023 को आया। जिला आयोग ने 30 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी को शेष धनराशि वसूलने की सूचना दी थी, लेकिन पर्याप्त समय बाद भी वसूली नहीं हुई। अब आयोग ने ज्ञानपुर तहसीलदार को नोटिस जारी कर वसूली न कराए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने 22 जुलाई तक स्पष्टीकरण दिए जाने का आदेश दिया है।
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