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Bhadohi News: उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित को सौंपा बीमा क्लेम का चेक

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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बृहस्पतिवार को दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार का बीमा क्लेम पीड़ित को सौंपा। आयोग ने पीड़ित को बीमा क्लेम का पांच लाख 11 हजार 932 रुपये का चेक दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग में क्षतिग्रस्त वाहन की वापसी को लेकर प्रार्थना पत्र भी डाला है। जिस पर छह दिसंबर को सुनवाई होगी। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के वन विभाग ऑफिस के पास निवासी अनस ख्वाजा ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार का बीमा क्लेम न दिए जाने का आरोप लगाया था। पीड़ित की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे की पीठ ने एक अगस्त 2024 को इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को दो माह के अंदर दुर्घटना का बीमा क्लेम 3 लाख 76 हजार 500 रुपये 30 अक्तूबर 2019 से निर्णय तिथि तक छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। वहीं सेवा में कमी के कारण 25 हजार व मुकदमा खर्च दो हजार रुपये देने का आदेश दिया। आयोग की नोटिस के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग के खाते में ऑनलाइन पांच लाख 11 हजार 932 रुपये भेजी। जिसके बाद आयोग ने पीड़ित को बीमा क्लेम की धनराशि का चेक सौंप दिया। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता की ओर से आयोग में प्रार्थना पत्र देकर क्षतिग्रस्त वाहन की वापसी की मांग रखी है। जिस पर आगामी छह दिसंबर को सुनवाई होगी।
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