ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को ट्रैक्टर की दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम के रूप में सात लाख 41 हजार 822 रुपये का चेक सौंपा।
आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि परिवादी राजेश कुमार पुत्र रंग बहादुर निवासी थाना गोपीगंज के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने 23 फरवरी 2023 को शाखा प्रबंधक मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी हबीबुल्लाह हजरत लखनऊ के विरुद्ध परिवादी का वाद स्वीकार किया। जिसमें आदेश पारित किया कि बीमा कंपनी परिवादी को ट्रैक्टर की दुर्घटना में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए 4 लाख 95 हजार 739 और आठ दिसंबर 2019 से इस धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित धनराशि अदा करें। जिसमें आयोग ने विपक्षी को आगाह किया गया था कि निर्धारित समय अवधि में यदि विपक्षी बीमा कंपनी की तरफ से अनुपालन नहीं किया जाता है तो समस्त धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे ने जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली अधिपत्र भेजते हुए आदेशित किया गया। विपक्षी कंपनी के अधिवक्ता ने धनराशि उपभोक्ता आयोग में जमा कर दी गई। जिसको शुक्रवार को परिवादी राजेश कुमार को सात लाख 41 हजार का चेक दिया गया। इस दौरान परिवादी के अधिवक्ता शैलेश कुमार दुबे भी उपस्थित रहे।