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अवैध संचालन में दो अस्पताल संचालकों पर केस, एक को नोटिस

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ज्ञानपुर। बिना पंजीकरण के अस्पताल चलाने पर दो संचालकों पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों के खिलाफ बुधवार को मेडिकल एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि एक लैब को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने गोपीगंज के डॉक्टर कालोनी में मंजू सिंह के क्लीनिक के संचालन की शिकायत आईजीआरएस पर की थी। सीएमओ के निर्देश पर गोपीगंज सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशुुतोष कुमार ने जांच की। इसमें बिना डाक्टर और नियम विरुद्ध क्लीनिक संचालित होते हुए मिला। करीब छह माह पूर्व ही अस्पताल बंद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अस्पताल बंद नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने दुबारा शिकायत की। इसको संज्ञान में लेते हुए अधीक्षक गोपीगंज की तहरीर पर कोतवाली में डॉ. मंजू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गोपीगंज के केड़वरिया स्थित डॉ. वीएस मौर्य के खिलाफ भी अवैध क्लीनिक संचालन पर मुकदमा दर्ज हुआ। नगर के ही गोपी डायग्नोस्टिक सेंटर के अवैध संचालन करने पर विभाग ने नोटिस जारी कर बंद करने का निर्देश दिया। बंद न होने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सीएमओ डॉ. संतोष कुमार चक ने कहा कि नियम विरुद्ध संचालित अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है।
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