ज्ञानपुर। भदोही नगर के लिप्पन चौराहे पर रिफिलिंग की दुकान में विस्फोट के मामले में आखिरकार शुक्रवार को संचालक शमशेर खां के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया। मृत युवक के परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच आगे बढ़ने पर मुकदमे की धाराएं बढ़ाई जाएगी।
बृहस्पतिवार को दोपहर में लिप्पन चौराहे पर शमशेर खां की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन गैस की दुकान में विस्फोट हो गया था। जिसमें जलालपुर निवासी असगर अली का 24 वर्षीय पुत्र शेरू की मौत हो गई। पहले दिन तहरीर नहीं मिलने पर पुलिस शांत रही, लेकिन शुक्रवार को युवक के परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 304ए के तहत संचालक शमशेर खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने कहा कि संचालक पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। अभी शुरूआती जांच के आधार पर केस दर्ज किया गया है। दूसरे विभागों की जांच रिपोर्ट आने पर धाराएं बढ़ाई जा सकेगी।
ज्ञानपुर। भदोही में सिलेंडर फटने की घटना से एक बार फिर से जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा है। जिस दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसका लाइसेंस 2008 में ही समाप्त हो गया। उसके बाद से अबतक लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने भी इसपर ध्यान नहीं दिया। जिससे यह हादसा हुआ और एक की मौत हो गई। अग्निशमन से लेकर श्रम विभाग के अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसके पूर्व भी भदोही नगर, चौरी और गोपीगंज में सिलेंडर फटने की घटनाएं हो चुकी है।