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Bhadohi News: बहू को करंट देकर मारने की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज

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ज्ञानपुर। अपर सत्र जज शैलोज चंद्रा की अदालत ने बुधवार को बहू को करंट देकर मारने की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बहू को करंट देकर मारने की घटना अत्यंत गंभीर है। अभियुक्ता की ओर से किये गए कथित अपराध में उसे जमानत देने का आधार नहीं है। ऐसे में इनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
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ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के नारायण कॉलोनी में बीते सात मई में कांस्टेबल रत्नेश कुमार की पत्नी प्रियंका चौधरी का कमरे में फंदे से लटकता शव मिला। संदिग्ध मौत को लेकर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो विवाहिता की करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने कांस्टेबल रत्नेश, उसकी मां पानदेवी उर्फ पानमति और बहन अंशु को गिरफ्तार किया। मामले में विवाहिता की ननद और सास ने अपर सत्र जज की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। इसमें ननद की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने सास पानदेवी उर्फ पानमति की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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