ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) दुर्गेश की अदालत ने पीड़िता की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने के दोषी समधा बनपुरवा निवासी पंचू मिश्र उर्फ संतोष एक वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। औराई पुलिस ने 20 सितंबर 2024 को पंचू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां बृहस्पतिवार को न्यायालय में बचाव व सरकार के वकील की ओर से बहस की गई। बहस के बाद न्यायालय ने पंचू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।