अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल के कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। 11 अप्रैल 2019 को ऊंज के थाना प्रभारी ने राम में चेकिंग के दौरान सलमान खान निवासी सराय जगदीश गोपीगंज को अवैध असलहा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनो पक्षों के बीच बहस-पैरवी की गई। न्यायाधीश ने मामले में सलमान खान को दोषी मानते हुए दो साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।