ज्ञानपुर। बताया कि जिले में कुछ दिनों हुए दुर्घटनाओं में यह बात सामने आई कि कुछ बिना स्थाई मान्यता के विद्यालय भी बिना पंजीकृत स्कूली बसों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालयों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने यह बातें कहीं। उन्होंने सड़क सुरक्षा में नियमों की अनदेखी पर सख्ती ने निपटने की हिदायत दी। कहा जिन स्कूली वाहन का फिटनेस फेल होने के बाद ब्लैक लिस्टेड किया गया है। वे अविलंब फिटनेस बनवा लें, अन्यथा छह माह बाद उक्त वाहन को कंडम घोषित किया जाएगा। इसके बाद संचालन किसी भी हाल में नहीं हो सकेगा।
एडीएम ने वाहन चेकिंग में वैध पद धारित करने वाले वैध व्यक्ति के अलावा किसी वाहन पर किसी विभाग का जिक्र न हो। अगर ऐसा होता तो संबंधित पर विधिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म स्लोगन लिखी गाड़ियां को अभियान चलाकर चालान किये जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा रांग साइड में ड्राइविंग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग होने से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित करने का निर्देश दिया। कहा कि स्कूलों व कॉलेज में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना हेलमेट, लाइसेंस के वाहन से स्कूल न जाएं। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजवीर सिंह, डीआईओएस अंशुमान, एसीएमओ ओपी शुक्ला, सीडब्लूसी अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, स्कूल प्रबंधक आदि रहे।