मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के दोषी चालक को न्यायालय उठने और दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। औराई के कोठरा के पास तीन नवंबर 2008 को डीसीएम चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया। जिसमें वादी मुकदमा के परिवार का एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा।
कोर्ट ने मामले में दोषी मानते हुए चालक अर्जुन कुमार निवासी थार्नहिल रोड सिविल लाइंस प्रयागराज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। संवाद