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पॉलिथीन और थर्माकोल पर रोक बेअसर

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ज्ञानपुर। प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन, थर्माकोल के इस्तेमाल, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण और परिवहन पर भले ही रोक लगा दी है, लेकिन जिले में धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका विशेष असर नहीं देखने को मिल रहा है। प्रतिबंध के बाद पॉलिथीन और थर्माकोल के कप, प्लेट और गिलास के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी है। शासन ने 15 जुलाई तक सभी 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के बाद पॉलिथीन के कारोबार में जुटे थोक व फुटकर व्यापारी खुद ही प्रशासन के सहयोग में उतरे। करीब सप्ताह भर तक जोश-खरोश से चला अभियान धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया। डिस्पोजल गिलास और थर्माकोल प्लेट्स पर भी 15 अगस्त से प्रतिबंध लग गया है लेकिन बाजार में अब भी भारी मात्रा में यह उत्पाद दुकानों पर मौजूद है और लोग धड़ल्ले से इसे खरीद रहे हैं। यानी सरकार और शासन का दबाव केवल कागजी साबित हो रहा है। गोपीगंज, घोसिया, ज्ञानपुर और भदोही में अधिशासी अधिकारियों की ओर से छापेमारी कर 15 से 20 किलो पॉलीथीन को जब्त किया गया। कुछेक व्यापारियों पर एक हजार से 1500 तक का जुर्माना लगा पर उसके बाद ढाक के पात वाली कहावत चरितार्थ हो गई। तेजी से बाजारों में पॉलिथीन और थर्माकोल से बने उत्पादों की बिक्री होने लगी। ज्ञानपुर नगर पंचायत के ईओ राजेंद्र दूबे ने कहा कि अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि पॉलिथीन के साथ डिस्पोजल गिलास और थर्माकोल प्लेटों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध है। एसडीएम ज्ञानपुर अमृता सिंह ने कहा कि पूर्व में कार्रवाई की गई है। सभी ईओ को निर्देश दिया गया है। एक से दो दिन में छापेमारी कर भंडारण या बेचने पर विधिक कार्रवाई होगी।
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