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जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार औराई थाने के घोसिया निवासी अकीला पत्नी सुबराती ने आरोप लगाया था कि छह दिसंबर 2013 को दोपहर एक बजे बच्चों के झगड़े को लेकर परवेज पुत्र शमीम मेरे दरवाजे पर आकर पति सुबराती को गाली गलौज देने लगा। मना करने पर पति पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। शोरगुल होने पर आसपास के लोगों ने बीचबचाव किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों का बयान दर्ज किया गया। न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे की अदालत ने दोषी परवेज को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश पांडेय ने की।
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