ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कूटरचित तरीके से घरांव में साढ़े सात बीघे जमीन हथियाने के मामले में एक पूर्व तहसीलदार समेत सात लोगों के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ज्ञानपुर नगर निवासी प्रकाश कुमार अंबष्ट पुत्र स्व. रामदेव अंबष्ट ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि घरांव निवासी सात लोग कूटरचित तरीके से उनकी साढ़े सात बीघे जमीन को हथिया कर कब्जा कर लिया है। जिसमें एक पूर्व तहसीलदार भी शामिल हैं। तहसीलदार के चलते अभिलेखों में भी हेरफेर किया गया। राजस्व विभाग में पकड़ होने से पुलिस के साथ ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस और प्रशासन से न्याय न मिलने पर उन्होंने 156 (3)के तहत कोर्ट में गुहार लगाई। अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने ज्ञानपुर कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।