सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी की पीठ ने डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। पीठ ने मंडलीय उपनिदेशक पंचायती राज को डीपीआरओ के वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने के लिए निर्देशित किया है। डीघ ब्लॉक के डेरवा पहाड़पुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मुनीश पांडेय ने बीते साल 12 अप्रैल को डीपीआरओ से गांव में अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के मध्य हुए इंटरलाॅकिंग के विवरण के साथ ही गांव में होने वाले विकास कार्यों का विवरण मांगा था। सूचना न मिलने पर उन्हाेंने 13 मई 2023 को मंडलीय उप निदेशक पंचायती राज के यहां प्रथम अपील दाखिल की थी। इसके बाद भी सूचना न मिलने पर उन्होंने 24 जुलाई को 2023 को राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में द्वितीय अपील दाखिल की थी। अपील की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद तिवारी की पीठ ने डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।