ज्ञानपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास एवं 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। दो साल पूर्व औराई थानाक्षेत्र के गांव की घटना में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक औराई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 13 नवंबर 2021 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर वाराणसी का एक भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में आरोपी अमन चौधरी पुत्र रुपेश चौधरी निवासी चंद्रावती थाना चौबेपुर वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने दुष्कर्म एवं पाक्सो की धाराएं बढ़ाई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों ने तर्क प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सही मानते हुए अमन चौधरी को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास एवं 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने किया।