ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार वर्ष पहले सुरियावां के कनकपुर में हुई जौनपुर जिले के युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार जौनपुर जिले के पंवारा थाना क्षेत्र के महेंद्रू निवासी राम प्यारे सिंह ने आरोप लगाया था कि तीन जून 2014 को उनका बेटा विद्या सागर अपने छोटे भाई के साथ सुबह आठ बजे बाइक से अपनी ससुराल सुरियावां थाना क्षेत्र के पुरानेपुर गांव गया था। वहां सबसे मुलाकात करने के बाद वह मतेथू, जंघई होते हुए घर लौट रहा था। अपराह्न करीब एक बजे कनकपुर पुलिया के समीप चार लोगों राम सहाय चौहान, अवधेश चौहान, संतोष चौहान और एक अज्ञात ने पुरानी रंजिश में मेरे बेटों को घेर लिया। उसके बाद संतोष चौहान ने बड़े बेटे विद्या सागर की कनपटी पर कट्टा सटाकर गोली मार दी, जिससे वह वहीं गिर गया। मेरा दूसरा बेटा किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। सुरियावां पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे की अदालत ने राम सहाय, संतोष और अवधेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी शासकीय अधिवक्ता रमेश पांडेय ने की।