ज्ञानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज परिसर में बृहस्पतिवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और लिंग चयन प्रतिशोध अधिनियम पीएनडीटी विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पूर्णिमा सागर ने लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा अधिकार, संविधान में प्रतिपादित समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, बालश्रम निषेध पॉक्सो आदि के संबंध में जानकारी दी। कहा कि उन्हें प्राधिकरण से विधिक सहायता एवं नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जाती है। इस संबंध में समस्त जनसेवा केंद्रों पर टेली लॉ के अंतर्गत भी विधिक सहायता ली जा सकती है। अधिवक्ता रागिनी ने महिला संरक्षण, डायल-100, डायल 181, महिला अधिकार, महिला सुरक्षा, दहेज निषेध अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. हरिश्चंद यादव, वीके तिवारी, देवीदीन यादव ने भी महिलाओं से संबधित विषयों पर जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सरोज पांडेय ने किया। प्रधानाचार्य प्रियंका ने अभार प्रकट किया।