ज्ञानपुर। भदोही ब्लॉक प्रमुखी के अविश्वास प्रस्ताव रोकने को लेकर भदोही प्रमुख को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। ब्लॉक प्रमुख विकास यादव बनाम यूपी सरकार की याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दी। सात बिंदुओ में तीन बिंदुओं का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक मानते हुए यह फैसला सुनाया। गत दिनों भदोही ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रियंका सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय में 89 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ पत्र देकर भदोही ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी। डीएम विशाख जी ने डीपीआरओ से परीक्षण कराने के बाद 15 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव की तिथि तय की। अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए भदोही ब्लॉक प्रमुख विद्या विकास यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें शासन, जिलाधिकारी और एडीएम को पार्टी मनाया गया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट डबल बेंच के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और मि. भनोट की अदालत ने अविश्वास को संवैधानिक मानते हुए याचिका को खारिज कर दी। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल त्रिपाठी ने बताया कि शासन और प्रशासन की ओर से वह कोर्ट गए थे। कोर्ट ने सात बिंदुओं की रिपोर्ट में तीन बिंदुओं का अवलोकन करते हुए यह निर्णय सुनाया।