ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, 22 जुलाई 2017 को भदोही थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को दोपहर में सुरेश उर्फ खरखुन्नी कुछ लोगों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बाद में उसके साथ दुष्कर्म का भी मामला प्रकाश में आया। थाना भदोही ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। साक्ष्य संकलन एकत्रित कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयान और तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश सभाजीत यादव की अदालत ने दोषी सुरेश को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता कौलेश्वर पांडेय ने की।