जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत ने मारपीट के 10 दोषियों को चार-चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। 10 नवंबर 2017 को गोपीगंज के चितईपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी एक राय होकर गाली गलौज देते हुए गंभीर चोट पहुंचाई। जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने श्यामधर, कमला शंकर, चंद्रबली, राजेश कुमार, विजय शंकर, प्रदीप कुमार, रामश्रृंगार, किसाने, सूबेदार, बटुकनाथ को चार-चार वर्ष साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद