ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक वादी ने कोइरौना थाने में दो मई 2013 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि घर में घुसकर इंद्रेश यादव और चंद्रेश यादव ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, एससीएसटी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। पुलिस की पैरवी और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने इंद्रेश यादव और चंद्रेश यादव को 10-10 साल सश्रम कारावास और 68 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन अनिल कुमार शुक्ल ने पैरवी की।