बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने 14 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़खानी के मामले में एक युवक को तीन वर्ष के कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर सोनहा थाने में केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि । 25 दिसंबर 2014 की शाम करीब सात बजे घर में अकेली थी। गांव के अयूब अहमद उसके घर में घुस गया और अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खनी करने लगा। शोर मचाने पर तमाम लोग आ गए तो धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अयूब अहमद पर केस दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अयूब को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद