बस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय ने धोखाधड़ी के 31 साल पुराने मामले में एक महिला को दो वर्ष के कठोर कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली में होमगार्ड विभाग के पीसी वर्मा ने 26 अगस्त 1993 को केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि कोतवाली क्षेत्र के डारी डीहा गांव की राधा देवी को अवैतनिक प्लाटून कमांडर पद के लिए चयन समिति ने चयनित किया था। 20 फरवरी 1992 की तिथि वह 50 रुपये माह वेतन ले रही थी। उनके स्कूल प्रमाण पत्र की जांच करने पर कक्षा 8 की मार्कशीट कूटरचित पाई गई । राधा देवी को निलंबित कर दिया गया। लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद