छावनी थाने में पॉक्सो एक्ट का केस न दर्ज करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बाल अधिकार आयोग ने छावनी थाने में पाॅक्सो एक्ट का केस न दर्ज करने के मामले में 26 फरवरी को तत्कालीन एसओ दुर्गेश पांडेय व सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा को तलब किया है। इससे पहले आयोग ने सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष व तत्कालीन एसओ को 22 फरवरी को तलब किया था, लेकिन अध्यक्ष ने उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी।
छावनी थाना क्षेत्र की बालिका ने बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने साथ लैंगिक अपराध होने के बाबत लिखित प्रार्थनापत्र दिया था। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने छावनी पुलिस को मामले में विधिक कार्रवाई का आदेश देते हुए सप्ताह भीतर आख्या मांगी थी, लेकिन पुलिस ने न आख्या भेजी और न ही केस ही दर्ज किया।
इसके बाद बालिका ने बड़ी बहन और अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर फिर से प्रार्थनापत्र दिया। आदेश के बावजूद पुलिस ने फिर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होते देख बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डाॅ. संतोष श्रीवास्तव ने इस मामले को बाल अधिकार आयोग को संदर्भित कर दिया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल आयोग की सदस्य डाॅ. शुचिता चतुर्वेदी ने पुलिस कप्तान को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने के साथ ही सात बिंदुओ पर सूचना मांगी, लेकिन पुलिस ने न तो कार्रवाई की और न ही सूचना भेजी। इससे खफा होकर आयोग की सदस्य ने सीओ हर्रेया तथा सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा तथा एसआई दुर्गेश पांडेय को व्यक्तिगत रूप तलब किया है।