बस्ती। नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता को पहचान सिद्ध करना होगा। इसके लिए वह मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ लेकर बूथ पर जाएं। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 14 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंकों/डाकघरों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि के फोटो युक्त प्रपत्र आदि मतदान के समय प्रस्तुत कर सकते हैं।