बस्ती। ग्राम न्यायालय रुधौली में मारपीट के तीन दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई है। इसमें न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक को 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 21 जनवरी 2019 को मेहनाज खातून पत्नी मोहम्मद उमर ने जमीन कब्जा करने की नियत से मारपीट का केस थाना रुधौली पर दर्ज कराया था। इस मामले मेंं मो. वकील, तरिकुन्निशा और शबाना निवासी पुरैना ताल थाना रुधौली नामजद हुईं। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र 18 मई 2019 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। ग्राम न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई। संवाद