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Basti News: दुष्कर्म के दो दोषियों काे दस और तीन साल की सजा

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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। दोषी इकबाल को 10 साल और सफीक को तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। पीड़िता ने 26 अक्तूबर 2016 को परशुरामपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सिद्धार्थनगर जिले के थाना भवानीगंज के नगवा ननका गांव के आरोपी इकबाल और उसके साथी सफीक ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध पाया। दोनों को उपरोक्त सजा सुनाई। इकबाल को 31 हजार रुपये ओर सफीक को दो हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। यदि जुर्माने की रकम अदा नहीं की तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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