हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने शुक्रवार को छह साल पहले मंदिर के पुजारी के साथ हुई मारपीट के मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए एक-एक हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर पांच दिन साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार, थाना क्षेत्र के लबदहिया गांव के एक मंदिर पर गांव के धर्मराज व राम मिलन मंदिर में जबरदस्ती घुसने लगे। पुजारी के मना करने पर दोनों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों पर केस दर्ज किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बाद मारपीट के आरोपी दोनों को दोषी करार दिया। संवादै